विधेयक के मुख्य बिंदु:
- 1 करोड़ से अधिक सालाना आय वाले मंदिरों को अपनी आय का 10% कॉमन पूल फंड (सीपीएफ) में जमा करना होगा।
- 10 लाख से 1 करोड़ तक की आय वाले मंदिरों को अपनी आय का 5% सीपीएफ में जमा करना होगा।
- सीपीएफ का उपयोग छोटे मंदिरों के विकास, तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं और मंदिरों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किया जाएगा।
karnataka temple पर टैक्स: सरकार का संशोधन
कर्नाटक सरकार ने संशोधन विधेयक 2024 के तहत एक नया टैक्स प्रावधान लागू किया है, जिसके अनुसार 1 करोड़ से अधिक आय वाले मंदिरों से 10 फीसदी और 10 लाख से 1 करोड़ तक आए वाले मंदिरों से 5 फीसदी का टैक्स लिया जाएगा। बीजेपी ने इस संशोधन के बाद कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस का तर्क है कि यह प्रक्रिया पहली बार 2003 में ही शुरू की गई थी। संशोधित कानून के अनुसार, मंदिरों की आय का एक निश्चित प्रतिशत सीपीएफ में जमा किया जाएगा, जो सरकारी फंड में उपयोग किया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बीजेपी के दावों को भ्रांति फैलाने का आरोप लगाया है।
सरकार का तर्क:
- सरकार का कहना है कि यह कानून 2003 में ही लाया गया था और इसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया है।
- सरकार का तर्क है कि सीपीएफ का उपयोग छोटे मंदिरों के विकास और तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए किया जाएगा।